– विक्की रस्तोगी
रेप के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि अगर याचिकाकर्ता शादी से इंकार करता है* तो पीड़िता अर्जी पेश कर सकती है
कटनी निवासी डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद जयवाल द्वारा जमानत के लिए दाखिल अर्जी में कहा गया कि उसकी प्रेमिका ने महिला थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह पिछले 28 नंबर से जेल में है। प्राथमिकी में कहा गया था कि शादी का लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने कभी शादी से इंकार नहीं किया। वह अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए तैयार है। सुनवाई के दौरान पीड़िता से शादी करने की शर्त पर जमानत पर आपत्ति की अर्जी भी वापस ले ली गई।
सरकारी वकील ने जमानत अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि शादी से इंकार करने के कारण पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. सिंगल बेंच ने आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी दौरान शारीरिक संबंध बन गए।
शारीरिक संबंध दोनों पक्षों की सहमति से हुए, जिसे विवाह की सहमति माना जा सकता है। एकल पीठ ने आवेदक को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया है।