
रूद्रपुर – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के मतदान एवं मतगणना की प्रेस कवरेज हेतु प्रेस प्रतिनिधियों के प्रेस प्राधिकार पत्र (प्रेस पास) सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किये जाने है। इसके लिये जिले से कोई प्रेस पास जारी नहीं किया जायेगा।
सूचना विभाग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मतदान एवं मतगणना की प्रेस कवरेज के लिये केवल निर्वाचन आयोग द्वारा जारी (प्रेस प्राधिकार पत्र) मान्य होगा। प्रेस प्राधिकार पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत किये जाने के कारण जिला स्तर से प्रेस प्राधिकार पत्र निर्गत नही किये जायेंगे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े प्रिंट,इलैक्ट्रानिक एवं छायाकार के संवाददाता प्रेस प्राधिकार पत्र केर लिये अपने आवेदन पत्र के साथ 04 पासपोर्ट साइज फोटो, सम्पादक द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, तथा मान्यता प्राप्त होने की दशा में मान्यता कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
सूचना विभाग ने सभी पत्रकारों से अनुरोध किया है कि वो अपना आवेदन पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2022 तक कक्ष संख्या-114, कलेक्ट्रेट, रूद्रपुर में उपलब्ध करा दे। साथ ही जिला स्तर से कोई भी पास जारी नहीं करने की बात कही गई है।