
– विक्की रस्तोगी
लखनऊ – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को लखीमपुर खीरी घटना, जिसमें आठ लोग मारे गए थे, के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की।
जस्टिस करुणेश सिंह पवार की सिंगल जज बेंच ने दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने और सभी गवाहों के बयान दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया।
एजीए ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है और एक एसआईटी का गठन किया गया है।
तीन अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी, जब एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें कुचल दिया था।
बचाव पक्ष की ओर से जिला न्यायाधीश मुकेश मिश्रा की अदालत में झूठा फंसाने का तर्क दिया गया.जिला जज मुकेश मिश्रा ने 15 नवंबर को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया मामले में जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखनऊ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
आवेदक-आरोपी की ओर से अधिवक्ता बीएम सहाय पेश हो रहे हैं।
मामले का विवरण:
केस नंबर: जमानत आवेदन संख्या- 13762/2021
आशीष मिश्रा @ मोनू बनाम यूपी राज्य और अन्य