– विक्की रस्तोगी
मुम्बई – मुम्बई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति औऱ कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। कुंद्रा के विरुद्ध इसी वर्ष फरवरी माह में पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे एप्प के जरिये से ब्रॉडकास्ट करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। ऐसे मामलों में अधिकांश आरोपी के विरुद्ध आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा में मामला दर्ज किया जाता है। यदि कोर्ट आरोपी को दोषी करार देती है,तो उसे कई वर्ष जेल में रहना पड़ सकता है।
इंटरनेट के जरिये से अश्लीलता का व्यापार भी खूब फलफूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गई है। जिसके दायरे में ऐसे फोटो,वीडियो,टेक्स्ट और ऑडियो सामग्री आती है। जो यौन,यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से ब्रॉडकास्ट करने,किसी को भेजने या किसी और के माध्यम से प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है।
इसके तहत आने वाले मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67(ए) और आईपीसी की धारा 292,293,294,500,
506 और 509 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच वर्ष की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा 7 वर्षो तक बढ़ सकती है।