⚫ विक्की रस्तोगी
चंडीगढ़ – पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मोहाली के रहने वाले प्रेमी युगल को सुरक्षा का आदेश देते हुए साफ किया कि लड़का लड़की बालिग है, तो उन्हें सुरक्षा देने से इनकार नही किया जा सकता।
हाई कोर्ट से प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया था कि लड़की 21 साल की है, जबकि लड़का 19 वर्ष का। लड़की के घरवाले उसकी मर्जी के विरूद्ध किसी और से शादी करवाना चाहते है। साथ ही धमकी दे रहे है कि यदि शादी की नही की तो परिवार की प्रतिष्ठा के लिए दोनों की जान ले लेंगे। लड़की ने कहा कि लड़का अभी शादी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु का नही है, इसलिए दोनों सहमति संबंध में रह रहे है।
सुरक्षा के लिए दोनों ने मोहाली एसएसपी से गुहार लगाई थी,लेकिन कोई कार्यवाई नही हुई।
(विक्की रस्तोगी हाई कोर्ट इलाहाबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता है)