
⚫ विक्की रस्तोगी
बाजार में जब आप से किसी दुकान पर थैले के लिए पैसे मांगे जाते है तो आप क्या करते है ? अधिकांश लोग पैसा देने के बाद थैले में अपना समान भरकर चल देते है।
बहुत कम लोगों को अपने अधिकार के बारे जानकारी होती है। हाल ही में उपभोक्ता कोर्ट अहमदाबाद में एक मामला प्रकाश में आया है। कोर्ट ने खुदरा विक्रेता द्वारा एक ग्राहक के कागज के थैले के लिए 10 रुपये अतिरिक्त लेने पर जुर्माना लगाया है।
साथ ही साथ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जेजे पांड्या ने विक्रेता को यह भी निर्देश दिए है की शिकायतकर्ता से लिए गए 10 रुपये को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ उन्हें लौटाए। आदेश पारित होने 30 दिन के भीतर उन्हें यह भुगतान करना होगा।
आज हम आपको कैरी बैग के बारे में वह अधिकार जो आपको उपभोक्ता कोर्ट तक जाने की नौबत न आये।
बीते वर्ष ही नए कंज्यूमर कानून को अमल में लाया गया। इस कानून के अंतर्गत कोई भी ग्राहक देश के किसी भी उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है। इस निर्णय बहुत हद तक दुकानदारों पर लगाम लगाने में भी मदद मिली है।
इस कानून के तहत यदि दुकानदार कैरी बैग का पैसा लेता है तो और उपभोक्ता इसकी शिकायत दर्ज कराते है तो कार्यवाई की जाएगी। नए कानून के तहत कैरी बैग के लिए अतिरिक्त रकम वसूलना दंडनीय है।
इस नए कानून के तहत अगर कोई भी ग्राहक सामना ख़रीदने के बाद कैरी बैग की मांग करता है तो इसके लिए उसे पैसे नही देने होंगे। इसके अलावा आपको यह भी जानना जरूरी है कि यदि कोई ग्राहक में समान ले जाने में सक्षम नही है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही होगा।