🟢 विक्की रस्तोगी
इलाहाबाद – उत्तर प्रदेश में 35 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट में नियम बनाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधियों के अलावा लोगों पर गैंगस्टर लगाने पर नाराजगी जाहिर की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट की खामियों को 31 दिसंबर 2021 तक दूर करने का निर्देश दे दिया। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के 1986 पुराने कानून में अभी तक कोई नियम नहीं बनाया गया है। आज भी दारोगा द्वारा रिपोर्ट लगायी जाती है। लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर में उप पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी नियुक्त करें, जो इस मामले में गैंगस्टर चार्ट बनाएं, जिसे एसएसपी प्रमाणित करेंगे।
न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने आदेश किया है कि गैंगस्टर चार्ट अब सीओ स्तर का अधिकारी ही जनपद में बनाएगा । जो इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी होगा, और वही जिम्मेदार होगा। निशांत एवं अन्य की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने गैंगेस्टर चार्ट में भिन्नता पाए जाने पर उक्त आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार को 1986 के कानून में 31 दिसंबर 2021 तक नियम बनाने पड़ेंगे ।
साथ ही हाईकोर्ट के आदेशानुसार गैंगस्टर चार्ट बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा।
(विक्की रस्तोगी हाई कोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता है)