
– इंडिया नज़र ब्यूरो
रूद्रपुर – कोरोना महामारी के लिये केंद्र और राज्य सरकार भले ही टीकाकरण करवा रही है। लेकिन इस टीकाकरण केन्द्रो पर सत्ता पक्ष के लोग न केवल अपनी हनक दिखा रहे है बल्कि वो अपने रसूक के दम पर टीकाकरण केंद्रों पर नियमो को ताक पर रखकर कोरोना की वैक्सिन केंद्र सरकार द्वारा निर्धरित 45 वर्ष उम्र से कम के लोगो को भी लगवा रहे है।
यह इसी से प्रमाणित होता है कि वैक्सिन लगवाने के बाद इन लोगो ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल कर टीकाकरण के नियमो को चुनौती दे दी। ऐसी फोटो वायरल होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने टीकाकरण अभियान में नियमो की अनदेखी करने पर टीकाकरण इंचार्ज डाॅ. हरेंद्र मलिक को जमकर फटकार लगाई, और उन्हें मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया।
मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बढते प्रकोप की रोकथाम के प्रभावी कार्यवाही हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाये जाने का कार्य चल रहा है। शासन द्वारा वर्तमान में जो वैक्सीन डोज उपलब्ध् करायी जा रही है, वह 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये ही है।
उन्होने बताया है कि उनके संज्ञान में आया है कि टीकाकरण केद्रों में 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, जो कि कोविड-19 से संबंधित वर्तमान में प्रचलित उत्तराखंड शासन के निर्देशों का उल्लघंन है।
उन्होने एसीएमओ डा0 हरेन्द्र मलिक को चेतावनी देते हुये कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के कार्य में अनुश्रवण व पर्यवेक्षक की कार्यवाही न करते हुए अपेक्षित रूचि नही ली जा रही है जोकि आपके स्तर से गम्भीर लापरवाही का घोतक है। उन्होने एसीएमओ डा0 हरेन्द्र मलिक को स्पष्ट निर्देश दिये है कि अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों,कर्मचारियों से अनुश्रवणव पर्यवेक्षण की कार्यवाही कराते हुये कोविड-19 टीकाकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित दिशा-निर्देशानुसार कोविड-19 का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि टीकाकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये, अन्यथा स्थिति को गम्भीरता से लेते हुये प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा। निर्देशों का अनुपालन गम्भीरता से सुनिश्चित कराये। निर्देशों की अवहेलना अथवा लापरवाही पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम ,2005 महामारी अधिनियम 1897 सहपठित रेगुलेशन 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
ज्ञातव्य है कि टीकाकरण केन्द्रो पर सत्ता से जुड़े कुछ नेताओं के नज़दीकियों को भी वैक्सीन लगाईं गई थी। ऐसे लोगो ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाल दी, जिसके बाद आम जनता में भारी रोष फैल गया। लोगों का कहना है कि टीकाकरण में भेदभाव किया जा रहा है। इससे पूरे टीकाकरण पर सवाल उठ खड़े हुए है।