– इंडिया नज़र ब्यूरो
रुद्रपुर – उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न प्रांतो में तेज़ी से फिर कोरोना अपने पाँव पसार रहा है। इसके संक्रमण से बचाव के लिये भारत सरकार एवं उत्तराखंड ने विस्तृत गाइड लाईन जारी की है। होली महोत्सव का 28 एवं 29 मार्च को है साथ ही इसके अलावा अन्य त्यौहार अगले महीने आने वाले है। इसे ख़ुशी और हर्षोउल्लास से मनाये, लेकिन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करे। ऊधम सिंह नगर जिले के एसएसपी दलीप सिंह कुँवार ने निम्न दिशा निर्देशों को जारी करवाया है। जिससे आप और आपके परिवार त्यौहारों का आनंद ले। साथ ही एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने होली की शुभकामनाये भी दी है।
पुलिस द्वारा जारी की गई गाइड लाईन
होलिका दहन हेतु कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों हेतु अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड़ का जमावाडा नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे । होलीका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरूष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर वीमारी ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचे ऐसे लोग सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचें एवं घरों के अन्दर ही होली मनायें।
होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे।
समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी तथा बुखार, जुकाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाये।
होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जायेगी किसी प्रकार का हुडदंग आदि नहीं किया जायेगा। सार्वजनकि स्थल पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
कंटेनमेंट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। लोग अपने घरों के अन्दर ही होली मना सकते हैं।
संकरी सड़कों एवं संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचें।
होली में पानी एवं गीले रंगों का प्रयोग करने से बचें व सूखे रंग ऑर्गेनिक (फुला से बने रंग) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित करे तथा गले मिलन आदि से बचने की कोशिश करें।
होली मिलन समारोह में यथासभद खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायगा यदि आति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजल गिलास तथा बर्तन का प्रयोग किया जायेगा।
समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टबिन आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कूड़े आदि को इधर-उधर न बिखराकर डस्टादिन का प्रयोग किया जायेगा।
समारोह स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, संनेटाइजेशन और
मास्क का प्रयोग इत्यादि शामिल है।
माह के विभिन्न तिथियों में मनाये जाने वाले अन्य त्योहारों में भी कोविड संक्रमण से बचाय हेतु सोशल डिस्टलिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया जायेगा एवं त्योहार ममनाने के स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग आदि व्यवस्थाये सुनिश्चित की जायेगी । त्यौहार के स्थल पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे। त्यौहार के स्थल पर यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा एवं समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।