– सुरेंद्र गिरधर
रूद्रपुर – छात्रा के साथ डरा धमका कर बार बार दुराचार करने के आरोपी युवक को पाॅक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास एंव 46 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी विकास गुप्ता ने बताया है कि बाजपुर थाने में 30 सितम्बर 2017 को एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा गया कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा 10 की छात्रा है जिसको स्कूल आते जाते भोना इस्लाम नगर थाना बाजपुर निवासी अजय पुत्र बदलू तंग करता व पत्र देकर कहता कि वह उससे प्यार करता है।
युवक ने उसकी पुत्री का बहला फुसला कर अपहरण कर लिया और उसे व पिता को जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया, इस दौरान युवक ने ब्लू वीडियो बना ली जिसे दिखाकर वह बार बार पुत्री को बुलाता और उसके साथ दुराचार करता था। डर के मारे पुत्री ने घर पर नही बताया लेकिन जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गयी तो उसने दोपहर करीब 11 बजे कीटनाशक नुवान का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया,हालत बिगडने पर उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसको बचा लिया।
पुलिस ने अजय के विरूद्व रिपोर्ट दर्ज कर जांच एसआई बीना पपोला को सौंप दी जिन्होने लडकी का मेडिकल कराया जिसमें उसके साथ दुराचार होने की पुष्टि हुयी, एसआई ने 1 अक्टूबर 2017 को अजय को गिरफतार कर जेल भेज दिया तथा उसके विरूद्व चार्ज शीट लगा कर कोर्ट में पेश कर दी। अजय के विरूद्व पाॅक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला जिसमें एडीज ीसी विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्व कर दिया जिसके बाद आज सोमवार को निर्णय सुनाते हुये धारा 376 आईपीसी में 7 वर्ष के कठोर कारावास एंव 30 हजार रूपये जुर्माना,धारा 366 आईपीसी में 5 वर्ष व 10 हजार रूपये जुर्माना,धारा 363 में 2 वर्ष व 5 हजार रूपये जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी में 1 वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भिजवा दिया।