

– मो आरिफ
सितारगंज – सम्पूर्णानन्द शिविर केंद्रीय कारागार में बंद सज़ायाफ्ता कैदियों को नशीले पदार्थ ब्लूटूथ और मोबाईल मुहैया कराने के आरोप में आज पुलिस पुलिस महानिदेशक के आदेश पर सितारगंज कोतवाली में चार बंदी रक्षको के खिलाफ धारा 354 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
रुद्रपुर निवासी एक महिला ने पुलिस महानिदेशक को शिकायती पत्र भेज कर सितारगंज केंद्रीय कारागार के तैनात चार बंदी रक्षकों पर मोबाइल व नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने के एवज में पैसे लेने के आरोप में लगाये थे। यह बंदीरक्षक थे, प्रभु सिंह,अश्विनी शर्मा,पंकज नागियान और दुष्यंत सिंह। इनपर इन पर आरोप लगाये गये थे कि केंद्रीय कारागार सजायाफ्ता बंदियों को जेल में मोबाइल, ब्लूटूथ,नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु बंदीरक्षक पैसे की सौदेबाजी करते थे और पैसे एकाउन्ट में मांगते थे।
महानिदेशक को दिए गए शिकायती पत्र के बाद मामला गंभीर होने पर महिला की शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी सितारगंज से करायी गयी थी। इसके बाद इन चारो आरोपी बंदीरक्षकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरजीत कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र मिलने के बाद सितारगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।